विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चालु की गई एक योजना है।

इस योजनाके तहत यदि किसी महिला जिसकी उम्र 18 – 60 वर्षके बीच है, 

और उसके पति किसी कारण वश मृत्यू हो चुकी है, 

ऐसेमे उस विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जायेगा।

विधवा पेंशन योजना का अंतर्भुक्त होने के लिए महिला के परिवार की ...

वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

विधा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक जैसे जरुरी  दस्तावेज होना आवश्यक है। 

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।

इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशल वेबसाइट SSPY पर जाएंगे।

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