भारत सरकार द्वारा इस योजना के द्वारा शुरू किया गया है,की कई बीमा योजनाओं को संदर्भित करती है, जो व्यक्तियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और तथा इसके साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

इस योजना के तहत, योजना धारकों को दुर्घटनाग्रस्तता के मामले में 2 लाख रुपये की बीमा राशि और स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में 1 लाख रुपये की बीमा राशि प्राप्त होती है

यह सरकारी सहायता योजना दुर्घटना के मामले में मृत्यु और अक्षमता के खिलाफ कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत, योजना धारकों को दुर्घटनाग्रस्तता

यह योजना 8 मई 2015 को आरम्भ की गयी। योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों के भविष्य और उनके परिवार वालों की सहायता करने का एक अहम प्रयास किया गया है।

इस योजना के तहत सभी पॉलिसीधारक को साल में 12 रुपये धनराशि जमा करवानी होगी। यह बीमा किश्त बैंक अधिकारी द्वारा बीमाधारक के खाते से ऑटोडेबिट के माध्यम से काट लिए जायेंगे।

1) योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना जरुरी है। 2) लाभार्थी के पास स्वयं का सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।

पीएम सुरक्षा योजना हेतु पात्रता

3) PMSBY के तहत जिस आवेदक की उम्र 18 - 70 साल होनी चाहिए। 4) आवेदक को आवेदन फॉर्म भरते समय ऑटो-डेबिट के ऑप्शन को टिक करना है,जिससे की  हर साल बैंक खाते से प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा हो सके।

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