सरकार पिछले 2 सालों से सभी पैन कार्ड धारकों से आग्रह कर रही है कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा लें.
आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को धारा 139 एए (2) के तहत जुर्माना तथा कार्यवाई की जा सकती है
तो आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को जल्द से जल्द आपस में लिंक करवा ले.
आपको उन्हें पेमेंट करने से पहले ही टीडीएस काट लेना चाहिए. क्योंकि नियम के अनुसार किसी भी प्रोफेशनल का पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना होता है.