ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को बैन करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मिर्जापुर के रहने वाले याचिकाकर्ता ने मांग की थी।

कि ओटीटी पर रिलीज होने वाले कंटेंट को लेकर प्री-स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाए। पढ़िए कोर्ट ने इस मामले पर क्या क्या कहा।

मिर्जापुर वेब सीरीज को बैन करने की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता को भी लगाई फटकार ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज

मिर्जापुर' को बैन करने की मांग की जा रही थी। कई महीनों से लंबित पड़े इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस केस में मिर्जापुर 2 के मेकर्स को अदालत से राहत मिली है। 

कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक व ओटीटी से हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह बेहतर याचिका दायर करें।

आपको बता दें कि यदि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों व वेब सीरीज को लेकर एक प्री-स्क्रीनिंग समिति का गठन करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह ने याचिका दाखिल की गई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाले वेब सीरीज, सिनेमा या।

किसी भी प्रकार के कंटेंट की प्री-स्क्रीनिंग रखी जाए। इस मामले पर सुनवाई कर रहे मुख्य जज उदय उमेश ललित और बेला एम त्रिवेदी ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका में किसी भी वेब सीरीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से पहले गवर्मेंट अथॉरिटी से प्रमाणन लेना अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया था।

इसके अलावा याचिका में थिएटर्स के बाद ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों को लेकर भी नियम बनाए जाने की 

Mirjapur पर नहीं लगेगा बैन

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