Possession Certificate क्या है और यह कैसे बनता है ?

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Possession certificate in hindi, पोस्सेशन सर्टिफिकेट क्या है, LPC kya hota hai, भूमि प्रमाण पत्र किसे बोलते है:आपने देखा ही होगा की घर खरीदते समय या बेचते समय या अपनी संपत्ति अपने बच्चो के नाम करते समय आदि कामो में कुछ जरुरी दस्तावेज की जरुरत पढ़ती है। उनमे से एक पोस्सेशन सर्टिफिकेट भी होता है। आज के इस लेख में हम भूमि प्रमाण पत्र यानी पोस्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। और आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी देंगे जैसे ये होता क्या है, इसे ऑनलाइन घर बैठे कैसे बनाये, आखिर ये क्यों इतना जरुरी दस्तावेज माना जाता है।

पोस्सेशन सर्टिफिकेट क्या है?(Possession Certificate Kya Hai)

पोस्सेशन सर्टिफिकेट (possession certificate) को भूमि प्रमाण पत्र या कब्ज़ा प्रमाण पत्र या LPC (Land Possession Certificate) भी बोला जाता है। ये सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब आप कोई प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो तब जो पार्टी आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा होती है। तब उससे दिया जाता है, या वो उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी का पोस्सेशन सर्टिफिकेट अपने नाम का बनता है। 

सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि अगर आप कोई कंपनी बेच रहे हो। तब भी ऐसे सर्टिफिकेट की जरुरत पढ़ती है। 

आजकल आप ऑनलाइन जाकर भी इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते है। इससे आपका kaafi समय भी बचेगा और ये सर्टिफिकेट भी जल्दी बन जाएगा। 

पोस्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ इस्तेमाल होता है? 

इस सर्टिफिकेट का काफी उसे होता है जो हमने नीचे बताया है –

इस सर्टिफिकेट को दिखा कर आप ये साबित कर सकते है की वो प्रॉपर्टी आपकी है जिससे दम पर आप हाउसिंग लोन भी ले सकते है। 

सरकार बहुत सी लाभदायक सब्सिडी (Subsidy) निकालती रहती है। जिसका फायदा लेने के लिए भी आप ये सर्टिफिकेट दिखा सकते है। और कई तरह की सरकारी स्कीम(sarkari schemes) लेने के लिए भी आप ये सर्टिफिकेट दिखा सकते है। 

पोस्सेशन Certificate या भूमि प्रमाण पत्र कैसे banaya जाता है? 

possession certificate आप ऑनलाइन भी बनवा सकते है। आजकल कोरोना के कारण ज्यादातर लोग सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बनवा रहे है। 

आप जिस state में रहते है वहां की e-district वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म(online form) भरकर अपना पोस्सेशन सर्टिफिकेट easily बनवा सकते है। 

साथ ही कुछ जरुरी दस्तावेज भी submit करने पढ़ते है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रक्रिया से सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये सर्टिफिकेट आप revenue department जाकर या फिर online भी submit कर सकते है। 

इन सब के कुछ दिन बाद लगभग 7 से 10 दिन के अंदर पोस्सेशन सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। 

Bihar में पोस्सेशन certificate ऑनलाइन kaise बनाये?(बिहार Possession सर्टिफिकेट)

बिहार में पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले बिहार की e-district वेबसाइट, जैसे http://biharbhumi.bihar.gov.in  पर जाना होगा। 

अब आपको यहां सबसे पहले रजिस्ट्रेशन(registration) करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से aapko यूजर आईडी(user id) और पासवर्ड(password) मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के liye apply करने ke लिए आपको वेबसाइट पर ही “दाखिल ख़ारिज (Dakhila Khariz)” option पर क्लिक(click) करना होगा। 

और अब यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। 

अब आपको वहां पर अपना जिला (जहां आप रहते है) और सर्किल सेलेक्ट करना होगा। 

और अप्लाई फॉर एलपीसी(Apply for LPC) पर क्लिक करना होगा। और पोस्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। 

और अब उस जमीन(property) की सारी जानकारी भरनी होगी। जिस जमीन का पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते है। साथ ही पूरा पता भी डालना होगा। 

ये sab karne ke बाद अब aap Apply for LPC पर click कीजिये और apply कर दे। 

अब एक और फॉर्म खुल जाएगा, वो भी पूरा करके आप पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते है। 

इस तरीके से आप अपने घर बैठे-बैठे पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते है। 

हरियाणा में पोस्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाये?(Haryana Possession सर्टिफिकेट)

हरियाणा का पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के स्टेप(steps) हमने नीचे लिखे है। जिन्हे फॉलो करके आप अपना पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते है –

इसके लिए आवेदक को हरियाणा के revenue department से फॉर्म लेना पढता है। 

अब उस फॉर्म को अच्छे से भर के साथ ही लिखे हुए सभी दस्तावेज भी जमा करने पढ़ते है। 

फॉर्म सबमिट होते समय आवेदक को एक स्लिप(acknowledge slip) मिलेगी। जिसे संभाल कर रखना होता है। क्योकि जब पोस्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। तब ये वाली स्लिप दिखाकर आप पोस्सेशन सर्टिफिकेट revenue department ले सकते है। 

अब RDO या तहसीलदार(tehsildar) उस जानकारी की वेरिफिकेशन करता है। जो जो आपने अपने पोस्सेशन सर्टिफिकेट के फॉर्म में भरी है। 

सब process pura हो जाने के बाद आपको कुछ दिन के बाद आपके फ़ोन में आपका पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनाने का एक मैसेज आएगा। 

अब आप अपना पोस्सेशन सर्टिफिकेट रेवेनुए डिपार्टमेंट(revenue department) जाकर कलेक्ट(collect) कर सकते है। 

ये भी पढे :-Provisional Certificate क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करे ?

First Graduate Certificate क्या है और कैसे बनवाए ?

पोस्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से है? (Important documents)

possession सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट दिखाने पढ़ते है। नीचे हमने उन सभी दस्तावेज के बारे में बताया है –

  • प्रॉपर्टी का प्रूफ (property proof) जहां उसके ओनर का नाम लिखा हो। 
  • आइडेंटिटी प्रूफ
  • राशन कार्ड भी दिखाना पड़ता है। 
  • जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसके साथ किया गया agreement भी दिखाना पड़ता है। 
  • पेमेंट कितना किया है उसका भी प्रूफ दिखाना पड़ता है। 

पोस्सेशन सर्टिफिकेट(Possession Certificate) कितने दिन में बन जाता है? 

पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 7 से 10 दिन तो लग ही जाते है। कभी कभी इससे ज्यादा दिन भी लग जाते है। 

पोस्सेशन सर्टिफिकेट की कब जरुरत पढ़ती है?

मान लो आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करना चाहते है। तब आपको पोस्सेशन सर्टिफिकेट की जरुरत पड़ेगी। क्योंकि जो पोस्सेशन सर्टिफिकेट होगा उसमे ट्रांसफर करने वाले का नाम और जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसका नाम दोनों का नाम होता है। 

ये सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होता है। और इस सर्टिफिकेट को आप अपनी प्रॉपर्टी के प्रूफ के तौर पर भी दिखा सकते है। 

FAQ

पोस्सेशन सर्टिफिकेट क्या है ?

पोस्सेशन सर्टिफिकेट एक तरह का प्रॉपर्टी से जुड़ा proof होता है।

पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितनी फीस लगती है?

पोस्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने में 100 तक फीस लगती है कुछ जगह पर इससे कम या ज्यादा भी लगती है।

LPC की फुल फॉर्म क्या है (LPC Full Form)?

एलपीसी or LPC को Land Possession Certificate बोला jaata है।

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