Migration Certificate क्या होता है और यह कैसे बनता है ?

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Migration Certificate Kya Hota Hai (माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है), migration kaise banaye, migration certificate और transfer certificate में अंतर: अगर आपने भी अपनी आगे की पढाई के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में admission लिया है। तो आपको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट(Migration certificate) की जरूरत होगी। इस आर्टिकल में हमने माइग्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी हर tarah की जानकारी दे है। जिसे पढ़ के आप भी आसानी से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते है। और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वहां जमा कर सकते है।   

Migration Certificate Kya Hota Hai( माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है)

जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल एडमिशन लेते है या एक यूनिवर्सिटी के बाद जिस भी यूनिवर्सिटी  में एडमिशन लेते है। तब आपको अपने सभी एजुकेशनल दस्तावेज के साथ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना पढता है। उससे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। 

उदहारण के लिए, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन A यूनिवर्सिटी से पूरी करी हो। लेकिन आगे की पढ़ाही आप B यूनिवर्सिटी से करना चाहते है। तो आपको अपनी पहली वाली यूनिवर्सिटी में जाकर माइग्रेशन certificate का फॉर्म भरकर सर्टिफिकेट लेना पढता है। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा की आप अब आगे कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे है। और वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जमा करना पडता है। 

ये सर्टिफिकेट इस बात को सुनिश्चित करता है। की आपने पिछली वाली यूनिवर्सिटी से पूरी तरह पास हो चुके है। 

Migration सर्टिफिकेट बनाने में Kitna Time लगता है?  

Migration Certificate Kya Hota Hai: हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग हिसाब होता है, लेकिन ज्यादा तर यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट दस से 15 दिनों में बन जाता है। कभी-कभी एक महीना का समय भी लग जाता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको urgently बनवाना पढ़ सकता है। इसमें यूनिवर्सिटी थोड़ी extra फीस लेती है मगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर बना कर दे देगी।  

माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है?

माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना बेहद easy होता है नीचे बताए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करके आप भी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते है –

सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म लेना पढता है जहा से आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए है। 

अब उस फॉर्म में आपको ये बताना पढता है की आगे आपने कहा एडमिशन लिया है ये साड़ी जानकारी देनी पढ़ती है। 

अब आपको उस फॉर्म को उसी यूनिवर्सिटी से सत्यापित करा के वही जमा करना पडता है। 

अब वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन जाने की एक डेट देंगे उस दिन जाकर आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 

इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आपको वह जमा करना पडता है जहा अपने आगे एडमिशन लिया है इससे आपका एडमिशन कनफर्म्ड हो जाता है। 

CBSE बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाये?

ऊपर हमने Migration Certificate Kya Hota Hai इस बारे जाना पर कैसे बनाये ये भी। लेकिन अगर आपको सीबीएसई board से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना हो। तब आप क्या करेंगे यहाँ हम इसी बारे में जानेंगे। 

अगर आपने किसी दूसरे शहर में एडमिशन लिया है। या आप अपना एजुकेशन बोर्ड किसी कारन वश बदल रहे है। तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरुरत पड़ेगी।

CBSE बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पढ़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म आप CBSE बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। 

उसके बाद आपको उस फॉर्म को  भरना होगा और उस पर अपने सारे मार्क्स लिखने होंगे। 

अब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने की फीस जो 250 रुपये है। वो देनी होगी लेकिन अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट(receipt) मिलेगी। 

उसके दस से बीस दिनों के अंदर अंदर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा अगर जल्दी बनवा रहे है तो एक से दो दिनों के अंदर ही बन जाएगा। 

अगर आप चाहते है की माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचे। तो आपको 25 रुपए अलग से देने होंगे कूरियर(courier) के चार्जेज के रूप में और अपना पूरा सही पता भी लिखना होगा। 

दिल्ली यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाये?

दिल्ली यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म लेना पढ़ेगा। जिसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नार्थ कैंपस या साउथ कैंपस जा सकते है। 

उसके बाद उसमे अपनी सभी जानकारी bharni पड़ेगी। जैसे नाम, मार्क्स, पूरा पता और उस यूनिवर्सिटी का naam जहां आप एडमिशन ले रहे है। 

अब 500 रुपये फीस भी देनी होगी। फिर उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म को अपने कॉलेज से अटेस्ट(attest) करवा के साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस में jaakar जमा कराना होगा। 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा होने के बाद यूनिवर्सिटी वाले आपको एक रिसीप्ट देंगे। जिसमें 15 से 20 दिन के बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। 

ऊपर हमने काफी कुछ चीज़ो के बारे में जाना। जैसे Migration Certificate Kya Hota Hai या ये कैसे बनाये लेकिन यहाँ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाये ये बताया है। 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है?

  • अगर आप अपना यूनिवर्सिटी या एजुकेशन बोर्ड बदल रहे है तब इसकी अधिक आवश्यकता होती है। 
  • इस सर्टिफिकेट से ये बात कन्फर्म(confirm) हो जाती है। की वो विद्यार्थी अपनी पिछली यूनिवर्सिटी से पूरी तरह पास हो चुका है। 
  • बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होता है। 
  • ये सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग में नहीं आपको एडमिशन के समय दिखाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन के 15 दिन बाद तक का भी समय देती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने का। 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ आपको कुछ दस्तावेज की फोटोकॉपी भी लगनी होगी। नीचे हमने इसी बारे में बताया है । 

  • आखिरी मार्कशीट की फोटोकॉपी (final statement of marks) 
  • प्रोविज़नल सर्टिफिकेट (Provisional certificate
  • फीस की receipt 
  • आधार कार्ड या कोई identity proof 

Migration Certificate Kya Hota Hai, और इसके लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होते है। यहाँ ऊपर हमने इसी बारे में जानकारी दी है। 

Migration सर्टिफिकेट और Transfer सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है?

माइग्रेशन सर्टिफिकेट(Migration certificate)ट्रांसफर सर्टिफिकेट(Transfer certificate)
माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब banaya जाता है जब आप एक यूनिवर्सिटी छोड़ कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे है या apna एजुकेशन board बदल रहे है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तब बनाया जाता है जब आप आप पास होकर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में जा रहे हो। और ये ज्यादातर स्कूल में माँगा जाता है। 
इससे ये पता नहीं चलता की स्टूडेंट्स पास है या फ़ैल। इस पर मार्क्स लिखे होते है। तो इससे स्टूडेंट्स के पास या फ़ैल होने का पता चल जाता है। 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है (Migration Certificate Kya Hota Hai)?

जब आप एक स्कूल से दूसरे school एडमिशन लेते है। या एक यूनिवर्सिटी के बाद जिस भी यूनिवर्सिटी  में एडमिशन लेते है। तब आपको अपने sabhi एजुकेशनल दस्तावेज के साथ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ता है। उसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है।


क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक को ही बोला जाता है?

जी नहीं दोनों में काफी समानता होती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब इशू किया जाता है, जब कोई विद्यार्थी आगे की पढाई के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। जबकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट तब इशू होता है, जब कोई विद्यार्थी अपना ट्रांसफर लेता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या स्कूल इसमें कभी कभी कोर्स एक ही होता है। 

माइग्रेशन सर्टिफिकेट की validity  कब तक होती है?

एक बार इशू हो जाने के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको उस यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते है। जहाँ आप एडमिशन ले रहे है उसके बाद ये तब तक वैलिड(valid) होता है। जब आप वह से भी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर लेते। 

3 thoughts on “Migration Certificate क्या होता है और यह कैसे बनता है ?”

  1. I want to make migration certificate, for this I request you to help me to make migration certificate

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